नैनीताल, नीरज कोहली। उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के दिशा निर्देशानुसार एवं जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल सुजाता सिंह के निर्देशों के क्रम में 5 अक्टूबर से 19 अक्टूबर तक जनपद में बालकों के अधिकारों के संरक्षण के विषय पर 15 दिवसीय अभियान चलाया जाएगा जो कि नालसा (चाइल्ड फ्रेंडली लीगल सर्विसेज टू चिल्ड्रन एंड देयर प्रोटेक्शन) योजना 2015, के क्रियान्वयन पर आधारित है।
बालकों के अधिकारों के संरक्षण अभियान में शिक्षा विभाग, पुलिस, प्रशासन, समाज कल्याण आदि समस्त विभागों के द्वारा संयुक्त रूप चलाया जायेगा। जिसके माध्यम के बाल श्रम,बाल विवाह,बालकों की तस्करी,पोक्सो आदि अपराध एवं उनके दंड के संबंध में जागरूक किया जाएगा। अभियान की जागरूकता रैली, शिविर,नुक्कड़ नाटक के माध्यम से की जाएगी साथ ही ऑब्जर्वेशन होम,शेल्टर होम में निवासरत बालकों को भी जागरूक किया जाएगा। अभियान में विद्यालय एवं ऑब्जर्वेशन होम आदि संस्थानों में स्लोगन,पोस्टर आदि प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अभियान के दौरान बालको के स्वस्थ परीक्षण हेतु चिकित्सा शिविर का भी आयोजन किया जाएगा। उत्तराखंड राज्य में उत्तराखंड स्टेट लीगल एड सेल ऑन चाइल्ड राइट्स की स्थापना भी गढ़वाल हेतु जिला हरिद्वार में एवं कुमाऊ हेतु जिला उधम सिंह नगर में की गई है।