कोटद्वार।न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी लैंसडौन शालिनी दादर की कोर्ट ने साक्ष्यों के अभाव में कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाईं समेत छह जनप्रतिनिधियों को आचार सहिंता का उल्लंघन कर रैली निकालने के आरोप से दोष मुक्त करार दिया है।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सजवाण और वीरेंद्र उनियाल रावत ने बताया कि राजस्व उपनिरीक्षक रीना वर्मा ने थाना रिखणीखाल में मामले में मुकदमा दर्ज कराया था। उनका कहना था कि विधानसभा चुनाव के दौरान 26 जनवरी 2022 को आचार संहिता का उल्लंघन कर कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाईं, मनोहरलाल देवरानी, अनिल सिंह, रमेश सिंह, मोहित कुमार, प्रमोद सिंह ने करीब 200 से 300 व्यक्तियों के साथ मिलकर रिखणीखाल बाजार में एक रैली निकाली।
इसके लिए उन्होंने न तो प्रशासनिक अनुमति ली और न ही चुनाव आयोग की। राजस्व उपनिरीक्षक ने तहरीर में सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की थी। अधिवक्ता ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद साक्ष्यों के अभाव में सभी को आचार संहिता के उल्लंघन के अपराध से दोष मुक्त करार दिया है।