देहरादून। जिलाधिकारी, देहरादून के मार्गदर्शन में महिला कल्याण विभाग के अन्तर्गत जिला प्रोबेशन अधिकारी, द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून के सहयोग से विभिन्न हितधारको के साथ एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्याशाला का आयोजन नगर निगम हॉल देहरादून में किया गया। कार्यक्रम प्रशिक्षण का शुभारम्भ मुख्य अतिथि जिला न्यायाधीश अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून प्रदीप पंत द्वारा दीप प्रज्जवलित कर किया गया। उन्होंने प्रतिभागियों को उक्त प्रशिक्षण का लाभ उठाने हेतु प्रेरित किया।
प्रशिक्षण में संगीता गौड़, सहायक निदेशक ट्रेनिंग एण्ड कैपेसिटी बिल्डिंग, कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रिन फॉउण्डेशन, नई दिल्ली एवं कैलाश सत्यार्थी फाउन्डेशन, नई दिल्ली के बबन प्रकाश द्वारा लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012, किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख व संरक्षण) अधिनियम, 2015 के विभिन्न प्रावधानों आदि के बारे में प्रतिभागियों ध् सभी हितधारकों को विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान की गयी।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून हर्ष यादव ने उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013, उत्तराखण्ड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकर योजना, 2020, किशोर न्याय व्यवस्था में पुलिस की भूमिका के सम्बंध में एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यों, बालकों के हित में उठाए जा रहे कदमों एवं अभियानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी। प्रशिक्षण कार्यशाला में विभिन्न हितधारक पुलिस, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, बाल कल्याण समिति, किशोर न्याय बोर्ड देहरादून, समस्त राकीय ध् स्वैच्छिक बाल गृहों के अधिक्षक व कार्मिक, चाइल्ड लाइन, जिला बाल संरक्षण इकाई देहरादून के सभी कार्मिक द्वारा प्रतिभाग किया गया। एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला के मुख्य अतिथि जिला जज देहरादून प्रदीप पंत, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हर्ष यादव, अपर नगर आयुक्त नगर निगम, देहरादून वीर सिंह बुदियाल, मुख्य स्वास्थ्य विकास अधिकारी, नगर निगम अविनाश खन्ना, उप-नगर आयुक्त एस० पी० जोशी, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट आदि उपस्थित थे।