देहरादून। प्रदेश के चर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड में आज कोटद्वार की ADJ कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को IPC की धारा 302 (हत्या), 201 (साक्ष्य नष्ट करना), 120 बी (षडयंत्र), 354 ए और अनैतिक व्यापार निवारण अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है,साथ ही अदालत ने दोषियों पर 4 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। इस घटना के बाद से ही पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल था,और इसको लेकर जमकर राजनीति भी हुई, न्यायालय का फैसला आने के बाद भी उसकी झलक दिखाई दी,लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत तौर पर ना केवल हर स्थिति पर अपनी करीबी नजर रखी,बल्कि जो अंकिता के परिवार की ओर से जिस तरह की मांग या मदद के लिए अनुरोध किया गया,उस पर त्वरित एक्शन भी लिया।एसआईटी गठित करने से लेकर फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई,परिजनों की मर्जी से अभियोजन अधिकारी बदला गया,आर्थिक मदद सहित तमाम कदम उठाए,जिनकी वजह से आज दरिंदों को उम्रकैद की सजा हो सकी।