दून में पशुओं के आवागमन,प्रदर्शनी एवं समस्त गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक

देहरादून: जिलाधिकारी सोनिका ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना 9 मई, 2023 के द्वारा राज्य के जनपदो में गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं में Lumpy Skin Disease के (LSD) के लक्षण पाये जाने के दृष्टिगत पशुओं में संक्रामक और संसर्गजन्य रोगो के नियन्त्रण और रोकथाम अधिनियम, 2009 (केन्द्रीय अधिनियम  वर्ष 2009) में  निर्धारित प्रावधानों के  द्वारा  Lumpy Skin Disease के (LSD) रोग के नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु राज्य में गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्जनपदीय परिवहन को निरूद्ध करने सहित गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के आवागमन, प्रदर्शनी एवं समस्त गतिविधियों को निरूद्ध किये जाने की राज्यपाल द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान की गई है।
जिलाधिकारी सोनिका ने केन्द्रीय अधिनियम वर्ष 2009 में वर्णित प्रावधानों के क्रम में  जनपद देहरादून में गौवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं के आवागमन, प्रदर्शनी एवं समस्त गतिविधियों पर प्रतिबन्ध लगाने के आदेश जारी किए हैं।। उक्त आदेश की अवहेलना के लिये यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो केन्द्रीय अधिनियम संख्या-27 वर्ष 2009 की धारा-6 के अन्तर्गत दण्ड का पात्र / भागी होगा । यह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 1 माह तक प्रभावी रहेगी।