रद्द किए गए तीन कृषि कानूनों को भविष्य में नहीं किया जायेगा लागू: नरेंद्र सिंह तोमर

देहरादून: किसान मोर्चा द्वारा केंद्र सरकार पर वादाखिलाफी के आरोप लगाए जा रहे| जिस पर सरकार ने रद्द किए गए तीनों कृषि कानून भविष्य में लागू नहीं किए जाने को स्पष्ट किया है। शुक्रवार को राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि, रद किए जा चुके कृषि कानूनों को भविष्य में लागू करने की कोई योजना नहीं है। कृषि कानून विरोधी प्रदर्शन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के स्वजन को मुआवजा देने का मामला राज्य सरकारों के पास है। नरेंद्र सिंह तोमर ने इस साल आठ फरवरी तक पीएम-किसान योजना के तहत 11.78 करोड़ लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों के जरिये 1.82 लाख करोड़ रुपये की मदद दी जाने की बात कही हैं|

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि, पीएम-किसान योजना के तहत इस साल आठ फरवरी तक 11.78 करोड़ लाभार्थियों को विभिन्न किश्तों के जरिये 1.82 लाख करोड़ रुपये की मदद दी गई है। इनमें से 48.04 करोड़ लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं। तोमर ने बताया कि कोविड महामारी के बावजूद 2020-21 के दौरान कृषि निर्यात में 22.8 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई और यह 3,09,939 करोड़ रुपये पर पहुंच गया और जीडीपी में उसकी हिस्सेदारी 1.6 प्रतिशत की रही।