देहरादून/नैनीताल। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल हादसे को लेकर सोमवार को नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा हाईकोर्ट ने उत्तरकाशी के सिलक्यारा में टनल के अंदर फंसे मजदूरों को शीघ्र बाहर निकालने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। प्रकरण पर सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायधीश मनोज कुमार तिवारी व न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की सयुक्त खंडपीठ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए राज्य सरकार से 48 घंटे के भीतर जवाब पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 22 नवंबर की तिथि नियत की है।
हाईकोर्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, सचिव लोक निर्माण विभाग,केंद्र सरकार, नेशनल हाइवे विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने को कहा है। मामले के अनुसार समाधान सामाजिक सस्था देहरादून ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि उत्तरकाशी के सिलक्यारा में पिछले 12 नवंबर से 40 मजदूर टनल के अंदर फंसे हुए हुए हैं। लेकिन सरकार उनको अभी तक बाहर निकालने में असफल साबित हुई है। सरकार व कार्यदायी संस्था टनल में फंसे लोगों की जान पर खिलवाड़ कर रही है।
हर दिन उनको के लिए नए-नए किए जा रहे है। जिन लोगों की वजह से इन
मजदूरों की जान खतरे में पड़ी है।
उन पर आपराधिक मुदकमा दर्ज किया जाए।